Private Job Worker News : मोदी सरकार ने दी प्राइवेट नौकरी वालों के लिए बड़ी सौगात, मिलने वाला है बड़ा फायदा
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एक बड़ी खुशखबरी प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए, सरकार ने प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों की बल्ले – बल्ले है। आम आदमी के लिए जो कोई भी प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट फील्ड में नौकरी करते हैं। या चाहे आप किसी कंपनी में फैक्ट्री में कहीं पर भी किसी बॉस के साथ प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो सरकार की तरफ से प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को सरकार ने बड़ी छूट प्रदान की है। जिससे आम नौकरी करने वाले लोगों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। यह निर्णय प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। लीव इनकैशमेंट के माध्यम से, सरकार ने प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है। यदि आप भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो आप इस लाभ को उठा सकते हैं। इस पोस्ट के माध्यम से इससे संबंधित जानकारी को विस्तार से पढ़ें।
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प्राइवेट नौकरी वालों के लिए बडी खबर
सरकारी नौकरी से अलग, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने लीव इनकैशमेंट नियमों में परिवर्तन करके एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किया है। इसके कारण, प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को अब अधिक लाभ मिलेगा। पहले, लीव इनकैशमेंट की सीमा 3 लाख रुपये तक थी, लेकिन अब सरकार ने इसे 25 लाख रुपये तक बढ़ा दिया है। यह नियमीकरण बदलाव प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बड़ा मौका प्रदान करेगा।
प्राइवेट नौकरी वालो के लिए खुशखबरी
वित्त मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिससे प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब लोगों को लीव इनकैशमेंट में हुई बदलाव के चलते 25 लाख रुपये तक की राशि पर टैक्स मुक्ति मिलेगी। लीव इनकैशमेंट राशि कंपनी द्वारा प्रदान की जाती है, जहां पहले टैक्स मुक्ति सीमा लगभग 3 लाख रुपये थी। अब तथापि, सरकार ने इस सीमा को 25 लाख रुपये तक बढ़ा दिया है। यह राशि उन कर्मचारियों को दी जाती है जो निजी कंपनियों में काम करते हैं और इसे उनके सालाना वेतन के रूप में प्राप्त करते हैं। जब किसी व्यक्ति का सेवानिवृत्ति होता है, तो कंपनी द्वारा एक राशि दी जाती है। सरकार ने इस राशि पर 25 लाख रुपये तक की टैक्स मुक्ति प्रदान की है। यदि आपको कंपनी से 30 लाख रुपये मिलते हैं, तो केवल 5 लाख रुपये पर ही आपको टैक्स भरना होगा।
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