IPL 2023 Playoff Scenario: कौन सी टीम पहुंचेगी प्लेऑफ में आईपीएल 2023 के इस सीजन, जाने समीकरण
हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए नियमहवाई यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। हवाई यात्रा के दौरान यात्री को किसी तरह की परेशानी न हो, किसी भी मुद्दे की स्थिति में एयरलाइन कर्मचारियों और यात्रियों दोनों की सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए हैं।
अक्सर, यह देखा गया है कि यात्रियों का सामान या तो गायब हो जाता है या सामान मिलने में देरी हो जाती है नतीजतन, यात्रियों को अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके आवश्यक कार्य-संबंधी जरूरी चीजें सामान के अंदर ही होती हैं।
किसी यात्री का सामान खो जाने की स्थिति में, एयरलाइन जुर्माना देने के लिए बाध्य होती है। अगर सामान में देरी होती है, तो 148 एसडीआर का जुर्माना देना होगा। इसके बाद, प्रतिदिन 60 एसडीआर का जुर्माना, अधिकतम 1,288 एसडीआर तक, दूसरे दिन से शुरू करके भुगतान देना होगा।
यदि किसी यात्री का सामान खो जाता है, तो एयरलाइन एसडीआर 1,288 तक का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई मूल्यवान वस्तु खोये हुए सामान में संग्रहीत है, तो इसकी सूचना एयरलाइन को दी जानी चाहिए। |
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