Thursday June 29, 2017 - 11:18 am

SarkariExam.com

अपडेट सबसे पहले

<< Home

Retirement Age Hike : सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी

Post Last Updates by admin: Monday, May 8, 2023 @ 3:13 PM

Untitled

Retirement Age Hike : सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी

 

Retirement Age Hike 2023

शहर के 20,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों के पास यूटी प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने जश्न मनाने का कारण दिया है, जिन्होंने चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियमों को लागू किया है। इसका मतलब यह है कि अधिसूचना जारी होने के बाद इन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी जाएगी।

शिक्षक अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान अपने मौजूदा वेतनमान और डीए के अलावा लगभग 4000 रुपये प्रति माह का यात्रा भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे। इसके अलावा स्कूलों में अब उप प्रधानाध्यापक का पद भी शुरू किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। महिला कर्मचारी बच्चे की देखभाल के लिए दो साल की छुट्टी ले सकेंगी। इसके अलावा, कक्षा -12 तक दो बच्चों वाले माता-पिता को शिक्षा भत्ता प्रदान किया जाएगा।

ये भी पढे – 10वीं पास युवाओ के लिए रेलवे मे बम्पर भर्ती, वेतन 28 हजार पाने के लिए करे आवेदन

 

Breaking News For Government Employee

केंद्रशासित प्रदेश के कर्मचारियों के लिए लागू केंद्रीय सेवा नियमों के बारे में नवीनतम अधिसूचना से न केवल उनकी सेवा शर्तों में बल्कि उनके वेतनमान में भी बदलाव हुआ है। अधिसूचना विभिन्न ग्रेड के लिए वेतन तालिका की रूपरेखा तैयार करती है। गृह मंत्रालय द्वारा 29 मार्च, 2022 को अधिसूचित चंडीगढ़ कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2022 के अनुसार, पंजाब सेवा नियमों को 1 अप्रैल, 2022 से केंद्रीय सेवा नियमों से बदल दिया गया है। अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि कर्मचारियों को एरियर मिलेगा। इसके अलावा, केंद्रीय सेवा नियमों को अपनाने से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है, जो 2022 से प्रभावी है।

ये भी पढे – Oppo और Vivo को मात देने आया Poco का ये जबरजस्त फोन, लड़कियां हुई दीवानी

Breaking News 2023

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केंद्रीय सेवा नियम कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों पर लागू नहीं होंगे। इनमें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मामलों में काम करने वाली अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कर्मचारी, यूटी चंडीगढ़ के पूर्णकालिक रोजगार में नहीं रहने वाले और आकस्मिक भुगतान वाले लोग शामिल हैं। इंजीनियरिंग विभाग के इलेक्ट्रिकल विंग का वेतनमान, जो वर्तमान में पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड विनियम, 2021 द्वारा शासित है, भी इन नियमों से प्रभावित नहीं होगा। हालांकि इस संबंध में अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि पंजाब में आप सरकार बनने के महज दो हफ्ते बाद गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम लागू करने की घोषणा की थी. हालाँकि, इस फैसले का पंजाब में कड़ा विरोध हुआ। पंजाब के कई सांसदों ने आपत्ति जताई थी और अधिसूचना जारी नहीं करने की मांग की थी। इस मुद्दे पर लोकसभा में भी चर्चा हुई थी।

Important Links

Download SarkariExam
Mobile App

Click Here

Join Our 
Telegram
Channel

Join Here

अब Jobs की अपडेट
पाईये Instagram पर

Follow Here

Official website

CLICK HERE

Sarkari Result Tools

Click Here

Note: All informations like net worths, obituary, web series release date, health & injury, relationship news & gaming or tech updates are collected using data drawn from public sources ( like social media platform , independent news agency ). When provided, we also incorporate private tips and feedback received from the celebrities ( if available ) or their representatives. While we work diligently to ensure that our article information and net worth numbers are as accurate as possible, unless otherwise indicated they are only estimates. We welcome all corrections and feedback using the button below.

Submit a correction

Advertisement

More Jobs For You