Income Tax New Rule : आयकर विभाग ने Income Tax में किया बड़ा बदला, जल्दी करे नहीं तो लगेगा जुर्माना

Income Tax New Rule
आयकर विभाग ने जांच क्षेत्र में लागू होने वाले मामलों के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश के अनुसार, वे आयकरदाताओं के मामलों की जांच करेंगे जिन्होंने आयकर विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस का उत्तर नहीं दिया है। इसका पालन करना अनिवार्य होगा।
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30 June तक भेजना होगा नोटिस
विभाग इसके अलावा, उन मामलों की भी जांच करेगा जहां निगरानी अभिकरण या नियामकीय प्राधिकरण द्वारा दिए गए विशेष जानकारी के तहत किसी कानून उल्लंघन से संबंधित हो। निर्देशों के अनुसार, कर अधिकारियों को 30 जून तक आयकर अधिनियम की धारा 143 (2) के अंतर्गत आयकरदाताओं को आय में विसंगतियों के बारे में नोटिस भेजना होगा।
जवाब देना हुआ अनिवार्य
इसके बाद, आयकरदाताओं को संबंधित दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता होगी। इसके अनुसार, जहां आयकर अधिनियम की धारा 142 (1) के तहत नोटिस के जवाब में कोई रिटर्न नहीं दिया गया है, ऐसे मामलों को राष्ट्रीय फेसलेस एसेसमेंट सेंटर (एनएएफएसी) को भेजा जाएगा, जो आगे की कार्रवाई करेगा। धारा 142 (1) आयकर अधिकारियों को रिटर्न दाखिल किए जाने की स्थिति में एक नोटिस जारी करने और स्पष्टीकरण या जानकारी मांगने का अधिकार प्रदान करती है।
माँग सकते हैं रियायत
जहां रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है, वहाँ उन्हें निर्धारित तरीके से आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। आयकर विभाग एक समेकित सूची जारी करेगा जिसमें ऐसे मामलों को शामिल किया जाएगा जहां सक्षम प्राधिकरण द्वारा छूट रद्द की जाती है या वापस ली जाती है, लेकिन आयकरदाता आयकर रियायत या कटौती की मांग करता है। निर्देशों में कहा गया है कि आयकर अधिकारियों को धारा 143 (2) के अंतर्गत एनएएफएसी के माध्यम से आयकरदाताओं को नोटिस दिया जाएगा।
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