Income Tax Big News : देश भर में नया TAX नियम लागू, अब 7 लाख रुपये के खर्च तक नहीं देना होगा TCS
Income Tax Big Newsसरकार अब यह प्रयास कर रही है कि व्यक्ति की कर कटौती (टीडीएस) को उसके भुगतान के लिए टैक्स कलेक्शन सिस्टम (टीसीएस) से संबंधित करें, जिसका स्रोत व्यक्तिगत करदाताओं के नकद प्रवाह पर कोई प्रभाव न होने दें। इस संदर्भ में, एक प्रशासनिक अधिकारी ने यह बताया है कि टीसीएस को टीडीएस के साथ जोड़ने का उद्देश्य यह है कि इससे व्यक्तिगत करदाताओं के नकद प्रवाह पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। गुरुवार को, उद्योग मंडल सीआईआई के एक कार्यक्रम में, मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईओ) अनंत नागेश्वरन ने बताया कि टीसीएस और टीडीएस के बीच कोई संबंध न होने के कारण परेशान होने वाले करदाताओं को नई व्यवस्था से राहत मिलेगी।
यह होता है टीसीएस, टीडीएस
आम सरकार की यह कोशिश ऐसे समय सामने आई है जब विदेशों में एक खास सीमा से अधिक खर्च पर एक जुलाई से 20 प्रतिशत टीसीएस की व्यवस्था लागू होने जा रही है। तौर पर टीसीएस किसी विक्रेता की तरफ से सामान या सेवा की बिक्री के समय वसूला जाने वाला कर होता है। जबिक टीडीएस सरकार की तरफ से लगाया जाने वाला कर है। IAS Success Story : कभी ससुराल में पिटाई और एक वक़्त की रोटी को तरसने वाली, अब बनी IAS अफसर ये भी पढे
7 लाख रुपये तक का लेनदेन नहीं आएगा टैक्स दायरे मेंमुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईओ) अनंत नागेश्वरन ने बताया है कि सरकार ने ₹7 लाख तक के लेनदेन को टीसीएस से बाहर रखने का निर्णय लिया है, जिससे छोटे करदाताओं को राहत मिलेगी। इसका अर्थ है कि अब अधिकांश लेनदेन 20 प्रतिशत टीसीएस के दायरे में नहीं आएगा। नागेश्वरन ने इस कदम की संरक्षा करते हुए कहा, “सरकार आपके टीडीएस को टीसीएस से इस प्रकार जोड़ने की कोशिश में है, ताकि आपके द्वारा दिए गए टीसीएस को कम टीडीएस के रूप में देखा जा सके।” |
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