Flipkart करेगा 1 लाख रुपया का Refund. ख़राब आया सामान तो नोट कर लीजिए यह सरकारी नंबर
Flipkart To Refund 1 Lakh Rs For Bad Productअक्सर, ऑनलाइन याऑफलाइन रूप से खरीदारी के दौरान, दुकानदार ग्राहकों को कुछ ऐसे समान बेचते हैं जो या तो खराब गुणवत्ता के होते हैं या खराब हो चुके हटे है या उनके इस्तेमाल करने की समाप्ति तिथि समाप्त हो जाती है।
खुदरा विक्रेताओं के लिए ग्राहकों के उत्पादों को बेचना असामान्य नहीं है जो या तो निम्न गुणवत्ता वाले हैं या उनकी समाप्ति तिथि बीत चुकी है। ऐसे में ग्राहकों को सामान लौटाने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कंपनी उन्हें वापस लेने से मना कर सकती है। हालाँकि, उपभोक्ताओं के लिए इन स्थितियों में अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना आवश्यक है, क्योंकि यह ज्ञान उन्हें अपनी रक्षा करने का अधिकार देता है। उपभोक्ता अधिकार मौजूद हैं जो कंपनियों को खराब उत्पादों को वापस लेने या बदलने से मना करने से रोकते हैं। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता घटिया गुणवत्ता का सामान खरीदने के लिए मुआवजे के हकदार भी हो सकते हैं।
हाल ही में, ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट पर कम गुणवत्ता वाले प्रेशर कुकर की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। यह जुर्माना उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा लगाया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पाद आवश्यक गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं, सरकार ने एक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश पेश किया है जो उन मानक चिह्नों को निर्दिष्ट करता है जिनका उपयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, फरवरी 2021 में, सरकार ने अनिवार्य किया कि प्रेशर कुकर को IS 2347:2017 मानक का पालन करना चाहिए। इस मानक का पालन करना सभी विक्रेताओं के लिए अनिवार्य है, चाहे वे ऑनलाइन काम कर रहे हों या ऑफलाइन।
सामान की क्वॉलिटी खराब हो तो क्या करें
यदि आपने कोई ऐसी वस्तु खरीदी है जो निम्न गुणवत्ता की निकली है या आपने कोई सर्विस ली है लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो आपको शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। मुआवजे की मांग के अलावा, आप घटिया उत्पाद के बदले नए उत्पाद की मांग भी कर सकते हैं। आप संबंधित दुकानदार या या सर्विस प्रोवाइडर से अपनी समस्या बता सकते हैं। यदि आपकी शिकायत नहीं सुनी जाती है, तो आप अपने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी विकल्प भी अपना सकते हैं।
कन्ज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल
यदि आप किसी विक्रेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो आप अपनी शिकायत को आधिकारिक उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल https://consumerhelpline.gov.in/ पर दर्ज करा सकते हैं, इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आपको पोर्टल पर एक खाता बनाना होगा और शिकायत दर्ज करने के विकल्प का चयन करना होगा। शिकायत दर्ज करने के लिए एक मामूली शुल्क देना होगा, जिसे शिकायत पृष्ठ पर निर्दिष्ट किया जाएगा। शिकायत से संबंधित सभी प्रासंगिक विवरण प्रदान करने के बाद, आप अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ताओं को एक हेल्पलाइन नंबर, 1915 प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध है और उपभोक्ता इस हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) में एक ऐप है जिसका उपयोग शिकायत दर्ज करने के लिए किया जा सकता है। उमंग मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। यदि आप एसएमएस का उपयोग करना पसंद करते हैं, तो आप अपनी समस्या के समाधान के लिए 8800001915 पर संदेश भेज सकते हैं। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय ‘जागो ग्राहक जागो’ नामक एक ट्विटर अकाउंट भी संचालित करता है, जिसका उपयोग शिकायत दर्ज करने के लिए किया जा सकता है। |
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