100 200 Rupee Note: 2000 के नोट के बाद 100 और 200 रुपए के नोट पर आया बड़ा अपडेट, जान लें वरना
100 200 Rupee Note Big Updateभारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2,000 रुपये के नोटों को बंद करने के बाद, 100 रुपये और 200 रुपये के नोटों को लेकर एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। यह जानकारी आम जनता और उनकी जागरूकता के लिए जानना बहुत जरूरी है। Currency Note News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा शुक्रवार शाम की गई एक बड़ी घोषणा की गई है कि 2000 रुपये का नोट अब चलन में नहीं रहेगा यानि अब बंद हो जाएगा। आरबीआई के इस फैसले से लोगों में चिंता का भाव है। हालांकि, इस फैसले के साथ ही आरबीआई ने मौजूदा 2000 रुपये के नोटों के संबंध में दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुये एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जिसके मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पुष्टि की है कि बाजार में मौजूदा 2000 रुपये के नोट वैध मुद्रा है और इनको स्वीकार किए जाते रहेंगे। इसके अलावा, आरबीआई ने इन नोटों के आदान-प्रदान के संबंध में जानकारी साझा की है। मौजूदा 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए व्यक्ति 23 मई से 30 सितंबर के बीच अपने बैंकों में जाकर बदला सकते हैं। एक बार में 2000 रुपए के 10 नोट तक बदले जा सकते हैं। 2000 रुपये के नोटों को लेकर चर्चाओं के साथ-साथ 100 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये के नोटों को लेकर भी खबरें आ रही हैं। बता दें कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि लोग अपनी बैंक शाखाओं में पुराने कटे-फटे नोटों को आसानी से बदल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। अक्सर कई बार नोट की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं कि उन्हें किसी के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, जिससे लोगो को काफी असुविधा और परेशानी होती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए बैंक का यह ऑफर बेहद फायदेमंद साबित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, व्यक्ति किसी भी शाखा में पुराने कटे-फटे नोटों को आसानी से बदल सकते हैं। यदि कोई शाखा ऐसे नोटों को स्वीकार करने से इंकार करती है, तो व्यक्तियों के पास शिकायत दर्ज करने का विकल्प है। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक नियमित रूप से देश में प्रचलन में मुद्रा के संबंध में विभिन्न नियम बनाता है। आरबीआई ने पुराने कटे-फटे नोटों को बदलने के संबंध में विशिष्ट गाइडलाइन बनाई है। इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि यदि किसी नोट में एक भाग गायब है या यदि यह दो या दो से अधिक टुकड़ों में है जो आपस में चिपकाए गए हों, बशर्ते कि उसका कोई इशेंसियल हिस्सा गायब न हो तो यह बदले जा सकता है, जब तक कि कोई आवश्यक भाग गायब न हो जैसे कि-जारी करने वाली अथॉरिटी का नाम, गारंटी और प्रॉमिस क्लॉज, सिग्नेचर, अशोक स्तंभ, महात्मा गांधी की तस्वीर, वॉटर मार्क जैसी चीजें भी अगर मिसिंग होंगी, तो आपका नोट एक्सचेंज नहीं होगा। |
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